दहेज़ प्रताड़ना में हुई महिला की हत्या के मामले में पति सहित देवर को आजीवन कारावास
दहेज़ प्रताड़ना में हुई महिला की हत्या के मामले में पति सहित देवर को आजीवन कारावास
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सुपौल: सोमवार को अपर जिला द्वारा दहेज़ प्रताड़ना के सिलसिले में हुई विवाहिता की हत्या के मामले में मृतका के पति व देवर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने के लिए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तीन साल की सश्रम कारावास सहित दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है.

जानकारी के अनुसार, सरिता देवी की शादी निर्मली थाना क्षेत्र के बेला सिंगार मोती गांव निवासी रंजीत सिंह के साथ वर्ष 2005 में हुई थी. शादी के बाद सरिता को पति सहित ससुराल वाले एक लाख रुपया व बाइक मायके से लाने का दबाव बना कर प्रताड़ित करने लगा था. 

आरोपियों द्वारा 16 अक्टूबर 2013 को सरिता की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को छुपा दिया गया था. इस मामले में सूचक के द्वारा पति रंजीत सिंह समेत देवर रामवृक्ष सिंह, जंगली लाल व रामकुमार पर सरिता की हत्या लगाते हुए नामजद अभियुक्त बनाया गया था. 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जंगली लाल और राम कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वही रंजीत सिंह और रामवृक्ष सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. 

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