आंध्र प्रदेश में  रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने का आदेश हुआ जारी
आंध्र प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने का आदेश हुआ जारी
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आंध्र प्रदेश में दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक केवल हरे रंग के पटाखे फोड़ सकते है। एपी सरकार ने कहा है कि वह वायु प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं के बीच केवल हरे पटाखे की बिक्री की अनुमति देगा। यानी दिवाली के मौके पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक है इसके अलावा, राज्य सरकार ने पटाखे फोड़ने को भी दो घंटे तक सीमित कर दिया है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के आधिकारिक बयान में लिखा है "केवल हरे पटाखे बेचे और उपयोग किए जाएंगे, और पटाखे के उपयोग और फोड़ने का समय दीवाली के दिन दो घंटे 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित है।" राज्य सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के अनुसार पटाखे फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव नीलम साहनी द्वारा हस्ताक्षरित राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक सरकारी आदेश जारी किया गया है।

 चूंकि COVID-19 के प्रकोप के बीच दिवाली मनाई जा रही है, आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीदारों और विक्रेताओं से सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। 14 नवंबर को देश भर में दिवाली मनाई जा रही है।

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