Apr 09 2016 10:02 PM
जबलपुर: आपको जानकर अचम्भा होगा, आप अपने मासिक बिजली बिल में 2-2. 50% की छूट लेने से वंचित है, जी हा बिजली विभाग ने करीब 12 साल पहले एक नियम बनाया था, जिसके अंतर्गत अगर उपभोगता को समय पर बिजली सुधर कर नहीं दी जाएगी तो कंपनी द्वारा उपभोगता को 50-100 रुपए तक का भुगतान करना होगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर से अभी तक इस सेवा को नहीं जोड़ा गया है, जिस वजह से उपभोगता अभी इस सेवा से वंचित है|
विभाग द्वारा विभिन्न समस्याओं के लिए अलग-अलग भुगतान तय किये गए है, भुगतान के लिए आपको बिजली विभाग में आवेदन करने होगा या आप नि:शुल्क नंबर 1912 या 1800 233 1266 पर फ़ोन कर भुगतान के लिए आवेदन दर्ज़ कर सकते है|
एक रिपोर्ट के अनुसार सालभर में उपभोगताओ द्वारा 93 हज़ार शिकायतें बिजली विभाग में दर्ज़ की गयी है, जिसमे केवल 70% पर ही समय सिमा में कार्यवाई की गयी, कंपनी द्वारा करीब 27 हज़ार उपभोगताओ को नियम के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है|
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