1 जनवरी से दिल्ली में डीजल वाहन के परिचालन पर रोक
1 जनवरी से दिल्ली में डीजल वाहन के परिचालन पर रोक
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नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण कि समस्या ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है यह सभी के लिए एक चिंता का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी दिल्ली कि आबोहवा को और भी कारगर तरीके से साफ़ सुथरा बनाने के लिए दिल्ली कि सरकार व केंद्र सरकार को अपने आपसी द्वेष मिटाकर इसके लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए.

तथा इस बाबत गोपाल राय जो की दिल्ली के परिवहन मंत्री है उन्होंने अपने एक बयान में कहा है की 1 जनवरी से राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा.

1 जनवरी से 15 जनवरी तक राजधानी में 6,000 अतिरिक्त सरकारी बसें चलाई जाएंगी. अदालत का अभी आदेश माना जाएगा जिसमे उसने कहा था की राज्य में 1 जनवरी से डीजल टैक्सी पर भी प्रतिबंध लगाया जाए. इसके साथ-साथ राजधानी में ट्रकों के प्रवेश का भी समय बढ़ाकर रात 11 बजे किया जाएगा.

दिल्ली सरकार की योजना है की एक से 15 जनवरी के बीच शहर में सम और विषम नंबर प्लेट वाले वाहनों को क्रमश: सम और विषम तिथियों को चलाने की अनुमति होगी. इस बाबत दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा की इस फैसले पर भी दिल्ली की जनता की राय ली जाएगी.

गोपाल राय ने कहा की दो हजार CNG स्कूल बसों में तकरीबन 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. राजधानी में आम यात्रियों की हेल्प के लिए 'पूछो एप' लांच किया जाएगा. इस एप को दिल्लीवासी 25 दिसंबर से अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं.   

 

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