नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिंकजा कसते हुए आईएएस अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सभी आईएएस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा दें वरना केंद्र सरकार प्रमोशन रोक देंगी. अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो ऐसा करने में विफल रहे तो उनकी पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी से नहीं दी जाएगी।
इस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर और अडिशनल सेक्रटरी पी. के. त्रिपाठी ने हाल ही में एक संदेश में कहा कि डीओपीटी के चार अप्रैल, 2011 के निर्देशों के अनुसार यह दोहराया जाता है कि आईपीआर समय पर जमा नहीं होने पर विजिलेंस मंजूरी नहीं दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 31 जनवरी, 2018 तक आईएएस अधिकारियों के साथ अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) दाखिल करने को कहा है।
आपको बता दे कि 2011 के निर्देशों के अनुसार जिन अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2018 तक समय पर अपने आईपीआर जमा नहीं किए उन्हें क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा और भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए प्रमोशन के लिहाज से उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। आईपीआर फाइलिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है।
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