सावधान ! घर में मिला डेंगू का मच्छर तो देना होगा 10 गुना जुर्माना
सावधान ! घर में मिला डेंगू का मच्छर तो देना होगा 10 गुना जुर्माना
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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम,  बैक्वेंट हॉल और रेस्तरां लाइसेंस शुल्क में इजाफा करने के बाद अब घरों में डेंगू का मच्छर पाए जाने पर जुर्माने की रकम दस गुना बढ़ाने की तैयारी में लग गया है। अब तक निगम की तरफ से 100 से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता रहा है, जिसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये किए जाने की तैयारी है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में राजधानी में डेंगू के 2798 मरीज केस दर्ज किए थे, जबकि सबसे ज्यादा 9613 डेंगू मरीज वर्ष 2021 में सामने आए थे। गत वर्ष 23 लोगों ने डेंगू की चपेट में आकर अपनी जान गँवाई थी। इस साल भी नगर निगम, डेंगू के बढ़ते मामलों को रोक नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों ने बताया है कि घरों में डेंगू का मच्छर पाए जाने पर अभी तक अधिकतम 500 रुपये जुर्माना वसूला जाता है, इस राशि में वर्ष 1975 से कोई संशोधन नहीं किया गया है।

डेंगू के मच्छरों के पाए जाने पर नगर निगम दो प्रकार से जुर्माना राशि वसूलता है। एक घरों से और दूसरा निर्माण स्थल व सरकारी दफ्तरों से। घरों के लिए जुर्माने की रकम 100 रुपये लेकर 500 रुपये है, जबकि प्रशासनिक शुल्क वेक्टर कंट्रोल के तहत 2000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाता है। प्रशासनिक शुल्क वेक्टर कंट्रोल में अलग-अलग स्लैब हैं। निर्माण स्थल बड़ा है, तो ज्यादा जुर्माना और छोटा है, तो कम जुर्माना वसूला जाता है।

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