दिल्ली दंगा: शाहरुख़ को पनाह देने वाला अहमद भी दोषी करार, हो सकती है 7 साल की कैद
दिल्ली दंगा: शाहरुख़ को पनाह देने वाला अहमद भी दोषी करार, हो सकती है 7 साल की कैद
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शाहरुख पठान को दोषी करार दिए जाने के बाद उसे पनाह देने के वाले एक अन्य शख्स को भी दोषी ठहराया है, जब वह गत वर्ष उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर कथित रूप से बंदूक तानकर भाग गया था। पुलिस के मुताबिक, शाहरुख पठान ने 24 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया को मारने की मंशा से उन पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पठान फरार हो गया था और उसे 3 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बस स्टैंड से अरेस्ट किया गया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद है।

पुलिस ने दावा किया कि पठान ने फरार होने के बाद दोषी कलीम अहमद के शामली स्थित घर में पनाह ली थी, जिसकी पुष्टि उसके मोबाइल फोन लोकेशन से होती है। पुलिस के मुताबिक, पठान 26-27 फरवरी से 3 मार्च की रात तक कलीम अहमद के घर पर रहा। अहमद ने दंगा आरोपी को नया मोबाइल फोन खरीदने में भी सहायता की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) अमिताभ रावत ने 7 दिसंबर को उसके खिलाफ IPC की धारा 216 (हिरासत से भागे एक अपराधी को पनाह देने) के तहत आरोप तय किए थे।

जज ने कहा कि कलीम अहमद के वकील की मौजूदगी में उसे हिंदी भाषा में आरोपों के बारे में बताया गया और आरोपी ने स्वेच्छा से खुद पर लगाए गए आरोप को स्वीकार किया। जज 16 दिसंबर को उसे सजा देने के मामले पर सुनवाई करेंगे । बता दें कि इस धारा के तहत अधिकतम सजा सात साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

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