दिल्ली दंगे के साजिशकर्ता उमर खालिद की जमानत ख़ारिज, कपिल मिश्रा ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत
दिल्ली दंगे के साजिशकर्ता उमर खालिद की जमानत ख़ारिज, कपिल मिश्रा ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत
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नई दिल्ली: दिल्ली के हिन्दू विरोधी दंगों में साजिश रचने और UAPA के तहत अरेस्ट किए गए JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. फरवरी 2020 के दंगे के पीछे साजिश से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज न्यायमूर्ति सिदार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. उमर खालिद ने लोअर कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

वहीं, JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि उमर खालिद दिल्ली में दंगों और मासूम लोगों की हत्याओं का गुनहगार है. ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे जिहादी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं. आज दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं. 

बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज केस में जमानत देने से मंगलवार को साफ़ मना कर दिया. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की बेंच ने कहा कि, जमानत अर्जी में कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है.

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