दिल्ली दंगे में 63 साल के बुजुर्ग ने किया भयानक काम
दिल्ली दंगे में 63 साल के बुजुर्ग ने किया भयानक काम
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अदालतें नॉर्थ- ईस्ट दिल्ली ह्यूमन रायट के मामले में हिरासती आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फरमान सुना रही हैं. वहीं, इन निर्देश के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे की प्रतिदिन नई तस्वीर भी सामने आ रही है. अब कोर्ट भी मानने लगी है कि ये दंगे किसी बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा थे, जो नागरिकता संशोधन कानून बनने के पश्चात दिल्ली में कई स्तर पर रची गई.

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अडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने लियाकत अली की जमानत याचिका खारिज करते हुए बताया, 'नॉर्थ- ईस्ट दिल्ली में हुए ह्यूमन रायट बहुत भयंकर थे, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर निजी-सार्वजनिक दौलत को क्षति पहुंचाई है. लूटपाट हुई और तमाम दुकानों को आग लगा दी गई. ये दंगे सीएए, 2019 बनने के बाद दिल्ली में अलग-अलग स्तर पर बड़े पैमाने पर रची गई साजिश का हिस्सा थे और ये स्वाभाविक नहीं थे.'

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न्यायालय ने बताया कि एक गवाह ने आवेदक की शिनाख्त एक दंगाई के रूप में की है. सीडीआर कॉल भी 25 फरवरी को दंगे के समय मौके पर उनकी उपस्थिति को दर्शा रही है. यह भी बताया कि आवेदक बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, किन्तु गवाह के बयान से दंगे में उसकी कथित भूमिका साफ जाहिर हो रही है कि वह एक- दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर फेंकने वाला पहला व्यक्ति था. समुदाय का वरिष्ठ सदस्य होने के चलते उसने भावनाओं को भड़काने में अहम भूमिका निभाई.अली की ओर से वकील दिनेश तिवारी ने जमानत के लिए पहला दावा एफआईआर दर्ज होने में देरी के संबंध में किया. दूसरी दलील यह दी कि वह एक सीनियर सिटिजन हैं और 63 साल के व्यक्ति से इस तरह की गतिविधियों की आशा नहीं की जा सकती. विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने जमानत का विरोध किया. दलील दी कि एक गवाह के बयान पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है. अली दंगों से ही जुड़े कई केस में आरोपी हैं.

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