नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास को झटका देते हुए उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कुमार विश्वास की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव शकधर सुनवाई ने सुनवाई करते हुए कुमार विश्वास के वकील द्वारा पीड़िता का नाम लेने पर भी नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि कुमार विश्वास ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा उन्हें भेजे गए समनों पर स्थगनादेश की मांग की थी।
बता दे की महिला आयोग ने आप की एक महिला कार्यकर्ता की इस शिकायत पर विश्वास को समन जारी किया था कि उनका लगाव महिला से है, इस 'अफवाह' का वह सार्वजनिक रूप से खंडन नहीं कर रहे हैं, और इस कारण उसका जीवन बर्बाद हो रहा है।
पार्टी ने इस मामले में विश्वास का बचाव किया है और महिला कार्यकर्ता के आरोपों को 'बेबुनियाद' बताया है। आरोप लगाने वाली महिला कार्यकर्ता ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में पार्टी प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में प्रचार किया था। उसके मुताबिक, अफवाह है कि विश्वास को उससे प्रेम हो गया था। वह चाहती है कि विश्वास इस अफवाह का सार्वजनिक तौर पर खंडन करें।