शरद यादव मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की दो टूक
शरद यादव मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की दो टूक
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पटना : दिल्ली हाईकोर्ट ने जदयू के बागी नेता शरद यादव को मिल रही सरकारी सुविधाओं के मामले में दो टूक कहा कि जब तक राज्यसभा सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के मामले का फैसला नहीं आ जाता तब तक वह सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि जदयू से बगावती तेवर अपनाने के बाद उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इस मामले के खिलाफ शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि फैसला शरद यादव के खिलाफ आता है, तो उनको मिल रही सभी सरकारी सुविधाओं का भुगतान करना पड़ेगा. कोर्ट की इस बात ने शरद यादव की पेशानी पर बल जरूर ला दिए होंगे.

बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़कर राजग से गठबंधन कर अपनी सरकार बना ली थी. इस बात से न केवल राजद , बल्कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव भी नाराज हो गए थे और उन्होंने इस फैसले की आलोचना कर नीतीश का साथ छोड़ दिया था. बाद में जेडीयू ने शरद यादव राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी. इसी मामले को शरद यादव दिल्ली हाई कोर्ट में ले गए , जहाँ यह मामला अभी विचाराधीन है.

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