Feb 12 2016 07:07 PM
नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने ऑड-इवन फॉर्मूले के संदर्भ में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारें मोटर व्हीकल्स एक्ट का पालन नहीं कर रही है।
साथ ही सरकार प्रदूषण कम करने की बजाए गाड़ियों की संख्या कम करने पर जोर दे रही है। इस मामले में अगले 30 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। याचिका कर्ता का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है।
याचिका में कहा गया है कि ऑड इवन की व्यवस्था सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए लागू की जा रही है, जबकि प्रदूषण को कम करने के लिए उन गाड़ियों पर रोक लगाने की जरूरत है, जो प्रदूषण फैला रही हैं। सरकार को चाहिए कि वह उनके खिलाफ एक्शन ले। इसी की सुनवाई करते हुए शक्रवार को कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है।
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