Mar 15 2016 07:53 PM
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी एक याचिका में जिसमे की कहा गया था कि राजद्रोह के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद कथित राष्ट्रविरोधी टिप्पणी करने पर जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार के विरुद्ध कार्रवाई वाली याचिका पर गौर करने से मना कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर है कि इस मामले में न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने इस आधार पर निर्देश देने संबंधी सामाजिक कार्यकर्ता की मांग मानने से इनकार कर दिया कि कानून व्यवस्था है जो, राष्ट्रविरोधी नारे लगाये जाने पर मामले को देखेगा और कहा कि याचिकाकर्ता को राष्ट्र की छवि की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि आपने कन्हैया के खिलाफ राजद्रोह के अपराध को लेकर कार्रवाई करने और न्याय के हित में इस मामले को आगे की जांच के लिए खुफिया ब्यूरो के पास भेजे जाने का निर्देश जारी करने की जो मांग की है, वह आप किस रूप में कर रहे हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता देवदत्त शर्मा को हाजिर करने को भी कहा ताकि उन्हें पता चले कि ऐसी रिट याचिका दायर करने का क्या जुर्माना लग सकता है।
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