जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के नतीजों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के नतीजों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाई। इनमें काउंसलर के पद 55 से घटाकर 46 करने को चुनौती दी गई थी। जेएनयू प्रशासन ने अदालत में नोटिस स्वीकार कर लिया। इस याचिका में चुनाव समिति को पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया है। पेश याचिकाओं में कहा गया है कि छात्रसंघ चुनाव समिति ने चुनाव से पहले काउंसलर के पद 55 से घटाकर 46 कर दिए। इसके लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई थी।

यह लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सीधा उल्लंघन है। इसके मुताबिक, हर संकाय और स्कूल का प्रतिनिधित्व छात्रसंघ में होना चाहिए। इसके मुताबिक ही काउंसलर की संख्या 55 तय की गई थी। यह छात्रसंघ के संविधान का हिस्सा था। जेएनयू की ओर से स्थायी अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि छात्रसंघ के संविधान में बदलाव या काउंसलर की संख्या घटाने पर चुनाव समिति निर्णय नहीं ले सकती थी।

समिति का निर्णय लिंगदोह समिति की सिफारिशों के विरुद्घ था। इस बाबत चुनाव समिति को बार-बार निर्देश दिया गया था, लेकिन समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव शुक्रवार को हो गया था। जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने अंशुमन दुबे और अनुज कुमार दुबे की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।

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