दिल्ली कोर्ट कल कर सकता है कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान जमानत की सुनवाई
दिल्ली कोर्ट कल कर सकता है कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान जमानत की सुनवाई
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नई दिल्ली: देशद्रोह मामले का मुख्य आरोपी जेएनयू छात्र संघ काअध्यक्ष कन्हैया कुमार, एवं उमर खालिद और अनिर्बान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी नियमित जमानत अर्जी दाखिल की है.कोर्ट हालाँकि  इस मामले की सुनवाई शनिवार  तक कर सकता है 

कन्हैया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी छह माह की अंतरिम जमानत की अवधि एक सितंबर को खत्म होने वाली है इसलिए स्थाई जमानत दी जाए. हालांकि अदालत ने मामले को विस्तार से सुने बिना ही कहा कि वकील नियमित जमानत के लिए सेशन कोर्ट के समक्ष आवेदन कर सकते हैं.
   
कन्हैया को 12 फरवरी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसकी गिरफ्तारी दरअसल परिसर में आठ फरवरी को आयोजित हुए उस समारोह के सिलसिले में हुई थी, जिसमें कथित तौर पर देश-विरोधी नारे लगाए गए थे. कन्हैया की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें तय करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि वह निचली अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा.

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