आसाराम पर फैसला, जोधपुर में धारा 144
आसाराम पर फैसला, जोधपुर में धारा 144
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जोधपुर :  25 अप्रैल को आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में फैसला आने वाला है. इसी कारण जोधपुर कमिश्नरेट इलाके में शनिवार को धारा 144 लागू कि जाएगी. फैसले के दिन बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की संभावना और उपद्रव की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है. इस के साथ शनिवार से ही जोधपुर शहर का बॉर्डर सील कर जगह-जगह नाकाबंदी भी की जाना है. जोधपुर पुलिस के अनुसार, 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल को शाम पांच बजे तक जोधपुर कमिश्नरेट इलाके में धारा 144 लागू रहेगी.

इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और न ही हथियार लेकर चल सकेंगे, सभा-जुलूस पर भी रोक रहेगी. शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह और डीसीपी वेस्ट समीर कुमार सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे. संदिग्धों पर कड़ी नजर रहेगी. अगर कोई आसाराम समर्थक जोधपुर आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी. सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में फैसले के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय है.

सजा सुनाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थकों के जोधपुर शहर पहुंचने की पुलिस को खुफिया रिपोर्ट मिली थी. इस पर पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी पेश कर आसाराम का फैसला जेल से ही सुनवाए जाने की दरखास्त लगाई थी. पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए गत मंगलवार को हाईकोर्ट जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ ने आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाने का आदेश दिया था. 

आसाराम का फैसला जेल में होगा

आसाराम को फैसला जेल में ही सुनाया जाये- कोर्ट

आसाराम मामले की सुनवाई आज

 

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