डैनियल पर्ल मामला: पाक अदालत ने दिया आतंकवादी उमर शेख की रिहाई का आदेश
डैनियल पर्ल मामला: पाक अदालत ने दिया आतंकवादी उमर शेख की रिहाई का आदेश
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इस्लामाबाद: अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में सिंध हाईकोर्ट के आदेश के बाद आतंकी अहमद उमर सईद शेख, फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को रिहा किया जाना है। डेली पाकिस्तान के मुताबिक, सिंध हाई कोर्ट ने गुरुवार को भी आरोपी अहमद ओमर सईद शेख और अन्य के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में डालने का आदेश दिया।

डेली पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, "पहले असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार के पास एक आरोपी को हिरासत में रखने का अधिकार है। प्रांतीय गृह विभाग ने 28 सितंबर को आतंकवाद निरोधक कानून (एता) के तहत आरोपियों को ठहराया। आरोपी पिछले 18 साल से जेल में हैं और कोर्ट द्वारा उन्हें समन भेजते ही आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया।

आतंकवादी उमर सईद शेख उन तीन आतंकवादियों में से एक है , जिसे भारत ने १९ में विमान आईसी814 के अपहरण के दौरान मुक्त कर दिया था। द इस साल अप्रैल में इन अपीलों पर 18 साल बाद सुनवाई हुई और शेख, साकिब और नसीम को बरी कर दिया गया। अपीलों पर सुनवाई के बाद सेख की मौत की सजा को सात साल में बदल दिया गया और उस पर रु2 लाख का जुर्माना लगाया गया। शेख पहले ही मौत की पंक्ति पर जेल में 18 साल बिता चुका है, और अपहरण के लिए उसकी सात साल की सजा को समय की सेवा के रूप में गिना गया था।

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