सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता पर न्यायालय ने दिया फैसला
सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता पर न्यायालय ने दिया फैसला
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पटना। रोहतास जिले के सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी लेकिन जब पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया तो पटना उच्च न्यायालय ने सदस्यता रद्दीकरण को 20 दिनों के लिए रोक दिया। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की। इस मामले में न्यायमूर्ति केके मंडल ने सुनवाई की और छेदी को उपरी अदालत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में 20 दिनों तक अपील करने की मोहलत दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद छेदी पासवान पर लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान प्रदान किए गए शपथपत्र में तीन आपराधिक मामलों की चर्चा नहीं करने का आरोप भी लगाया गया था।

दरअसल छेदी पासवान के विरूद्ध आरोप था कि उन्होंने लोकसभा का नामांकन दाखिल करते समय अपने उपर चलने वाले तीन आपराधिक मामलों की चर्चा न करने का आरोप भी लगाया था। दरअसल छेदी पासवान ने सुनवाई के अंतर्गत यह स्वीकार कर लिया कि शपथपत्र में इसका उल्लेख नही था।

हालांकि न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित रखा था। वर्ष 1996 में भाजपा के मुन्नीलाल से लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद वर्ष 2000 में राजद के टिकट पर चेनारी से वे विधायक बने थे। वे कई बार मंत्री रहे थे हालांकि वर्ष 2014 में वे भाजपा में शालिम हो गए थे।

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