कोर्ट का आदेश : मोहर्रम और मूर्ति विसर्जन एक साथ
कोर्ट का आदेश : मोहर्रम और मूर्ति विसर्जन एक साथ
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कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में मोहर्रम के त्योहार और मूर्ति विसर्जन को लेकर अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि, मूर्ति विसर्जन रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। इससे नवदुर्गा उत्सव के विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली है। न्यायालय ने कहा है कि, पुलिस को विसर्जन हेतु आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।  न्यायालय ने कहा कि, सरकार को विसर्जन के समय सीमा तय करने का आखिरी विकल्प सबसे पहले उपयोग नहीं करना चाहिए था उसे अन्य विकल्प तलाशने थे।

यदि प्रतिबंध लगाया गया है तो फिर, सभी पर क्यों नहीं लगाया गया है। न्यायालय ने कहा कि, सत्ता में होने का यह अर्थ नहीं है कि, आस्था के विरूद्ध बल का उपयोग किया जाए। गौरतलब है कि, सरकार ने इस दिन मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को शाम 6 बजे तक सीमित कर दिया था लेकिन न्यायालय में इस निर्णय के और सीएम ममता बनर्जी द्वारा किए जाने वाले ट्विट को लेकर दायर की गई याचिका के बाद सरकार ने मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को रात्रि 10 बजे तक नियत किया था।

अब न्यायालय ने इस समय सीमा को बढ़ाकर रात्रि 12 बजे तक कर दिया है। सरकार के वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा कि, आखिर सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। यदि मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर ऐसे में किसकी जवाबदारी होगी। न्यायालय ने कहा था कि, मूर्ति विसर्जन और मोहर्रम के आयोजन को साथ में होने दिया जाए।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर यह दो समुदायों के बीच दरार पैदा करना ही होगा। गौरतलब है कि, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट के लाखों फॉलोवर हैं और ये समुदाय विशेष के तुष्टिकरण के लिए बड़े समुदाय के धार्मिक रस्म रिवाज के साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। इससे भावनाएं आहत होने के साथ सद्भाव बिगड़ने की भी आशंका है। जिस पर न्यायालय ने अपनी सुनवाई की।

पश्चिम बंगाल में रात्रि 10 बजे तक हो सकेगा मूर्ति विसर्जन

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