बाबरी विध्वंस मामला: कल्याण सिंह के खिलाफ तय हुए आरोप, लेकिन अदालत ने दे दी जमानत
बाबरी विध्वंस मामला: कल्याण सिंह के खिलाफ तय हुए आरोप, लेकिन अदालत ने दे दी जमानत
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। कल्याण सिंह को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने कल्याण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं, उन पर आईपीसी की 153A, 153B समेत कई धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण करने वाले कल्याण सिंह की तरफ से वकीलों ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दायर की थी। साथ ही कल्याण सिंह की ओर से मामले में जमानत अर्जी भी दाखिल की गई थी। वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत अर्जी दायर की थी। बता दें कि इस मामले में कल्याण सिंह के अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और महंत नृत्यगोपाल दास भी अभियुक्त हैं, जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है।

आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने सीबीआई को कल्याण सिंह के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कहा था, जिसे पेश करने ने सीबीआई नाकाम रही थी।  CBI को अदालत में यह सबूत पेश करना था कि कल्याण सिंह वर्तमान में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अदालत ने कल्याण सिंह को पेश होने के लिए  नोटिस भेजा था।

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