कंदील बलोच हत्याकांड: तीन साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला, दोषियों को मिली ये कठोर सजा
कंदील बलोच हत्याकांड: तीन साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला, दोषियों को मिली ये कठोर सजा
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार क़ंदील बलोच की हत्या के मामले में कोर्ट ने उनके भाई वसीम को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने उनके दूसरे भाई मोहम्मद आरिफ़ को 'वॉन्टेड' घोषित किया है और मामले में अन्य आरोपित मुफ़्ती क़वी को बरी कर दिया है. न्यायाधीश ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि क़ंदील के भाई मोहम्मद वसीम को धारा 311 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा हो. अभियोजन पक्ष बाकी अभियुक्तों के आरोप साबित करने में नाकाम रहा.

फ़ैसला सुनाए जाने के बाद मुफ़्ती अब्दुल क़वी ने मीडिया को बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास था और उम्मीद थी कि फ़ैसले में इन्साफ और ईमानदारी क़ायम रहेगी. क़वी ने कहा है कि उन्हें अपने बेग़ुनाह साबित होने की पूरी उम्मीद थी क्योंकि प्राथमिकी में उनका नाम तक नहीं था. अपने बेबाक अंदाज़ के लिए पहचानी जाने वालीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार क़ंदील बलोच का जुलाई 2016 में क़त्ल कर दिया गया था.

15 जुलाई 2016 को जानकारी मिली थी कि क़ंदील बलोच की हत्या उनके ही सगे भाई ने की है. देर रात गिरफ़्तारी के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान उनके भाई वसीम ने हत्या की बात स्वीकार कर ली थी. उनका कहना था कि क़ंदील की वजह से उनके परिवार की बेइज़्ज़ती हो रही थी. पुलिस जांच में पता चला था कि कंदील का गला घोंटकर उसे मारा गया था. क़ंदील के भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पर कंदील के जो वीडियो आते थे, उन्हें लेकर लोग ताने देते थे और वे ताने उनके परिवार वाले सहन नहीं कर पाते थे.

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