संसद को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून लाने का पूरा अधिकार देता है संविधान - अमित शाह
संसद को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून लाने का पूरा अधिकार देता है संविधान - अमित शाह
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी मंगलवार (1 अगस्त) को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने के लिए है। संसद में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''संविधान संसद को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून लाने का पूरा अधिकार देता है।''

बीजू जनता दल (बीजेडी) ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर केंद्र का समर्थन किया. बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि दिल्ली के मामले में संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं. उनके पास संसदीय बुनियाद का संवैधानिक आधार है। इसलिए, हमें विधेयक पेश करने का अधिकार दीजिए।” बता दें कि, इस विधेयक में प्रस्ताव है कि दिल्ली के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के बीच आज दोपहर इसे पेश किया गया।

आज के संसद सत्र की शुरुआत मणिपुर मुद्दे पर हंगामेदार रही क्योंकि विपक्षी दलों ने हिंसा प्रभावित राज्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर नारे लगाने लगे। इसके तुरंत बाद, संसद के दोनों सदनों को बमुश्किल 15 मिनट तक चलने के बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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