कोयला घोटाला: दिल्ली अदालत ने किया सजा का ऐलान, कारावास के साथ निजी कंपनी पर ठोंका जुर्माना
कोयला घोटाला: दिल्ली अदालत ने किया सजा का ऐलान, कारावास के साथ निजी कंपनी पर ठोंका जुर्माना
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नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने कोयला घोटाले से संबंधित एक मुक़दमे में सुनवाई करते हुए पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को तीन साल की सजा सुना दी है. अदालत ने अन्य नौकरशाह एक्रोफा और केसी समारिया को भी दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास पाटनी और कंपनी के आनंद मलिक को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई है. इसके अलावा विकास मेटल्स और पावर लिमिटेड पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी थोपा है.

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उल्लेखनीय है कि कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने सोमवार को कहा था कि वह पश्चिम बंगाल की एक निजी कंपनी को कोयला खदान आवंटन में अनियमितता बरतने के लिये दोषी ठहराए गए पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पांच अन्य को 5 दिसंबर को सजा सुनाएगी. विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सजा की अवधि को लेकर दलीलों और तर्कों पर सुनवाई पूरी कर ली है. सीबीआई ने पांचों दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास और निजी कंपनी पर भी भारी जुर्माना लगाने की मांग की थी.

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आपको बता दें कि बीते 30 नवंबर को अदालत ने गुप्ता, निजी फर्म विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के साथ-साथ कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर सेवारत के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) के सी सामरिया को मामले में दोषी करार दिया था. यह मसला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर कोयला खदानों को वीएमपीएल को देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित था.

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