शाही ईदगाह की जमीन पर दावा, कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने दाखिल की याचिका
शाही ईदगाह की जमीन पर दावा, कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने दाखिल की याचिका
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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की जमीन पर अपना दावा करते हुए वाद दाखिल किया है। शुक्रवार को ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और ओमप्रकाश सिंघल ने ट्रस्ट द्वारा मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में ये वाद दाखिल किया है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे इसे वहां पहले से चल रही 17 याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखा जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, वादी ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और ओमप्रकाश सिंघल ने जानकारी दी है कि इस वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (पहले का सेवा संघ) और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है। बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, जिसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर की निगरानी, साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम से बनाया गया था। इस संघ द्वारा गैर आधिकारिक रूप से 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से जमीन को लेकर समझौता किया था। इसके तहत लगभग 2.5 एकड़ भूमि ईदगाह कमेटी को दे दी गई थी, जबकि ये समझौता पूरी तरह से गलत है। इस समझौते की डिक्री 1973 व 1974 में अदालत ने की थी। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। 

बता दें कि अब तक श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में 17 वाद दाखिल किए जा चुके हैं, मगर ये पहला मामला है, जिसमें जन्मभूमि ट्रस्ट खुद ही वादी है। ट्रस्ट के गोपेश्वर चतुर्वेदी ने जानकारी दी है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से प्रमुख 10 बिंदुओं पर बगैर किसी अधिकार के समझौता किया था। बता दें कि, 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है। दावा किया गया है कि जब भूमि सेवा संघ के नाम पर थी ही नहीं, तो उसके द्वारा समझौता किस तरह किया जा सकता है।

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