RTI के तहत जानकारी न देने पर सोनिया गांधी को नोटिस
RTI के तहत जानकारी न देने पर सोनिया गांधी को नोटिस
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नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेशों के बाद सूचना के अधिकार की याचिका में सवाल पूछे। उन्होंने पूछे गए सवालों के उत्तर नहीं देने के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आयोग की पूर्ण पीठ के सामने नया नोटिस जारी कर दिया है। सूचना आयुक्त बिमल जुल्का, श्रीधर आचार्युलू और सुधीर भार्गव की पूर्ण पीठ आरटीआई कार्यकर्ता आरके जैन की शिकायत सुनवाई करने जा रही है। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत पूर्व जानकारी न देने और रजिस्ट्रार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश की अवमानना की गई।

उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार कार्यकर्ता आरके जैन ने कांग्रेस से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी लेकिन कांग्रेस ने इसका उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने सीआईसी में शिकायत की। अपनी शिकायत में जैन ने आरोप लगाया कि यह तो पूर्ण पीठ के आदेश का उल्लंघन है। दरअसल कांग्रेस के ही साथ पांच दूसरे दलों भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मामले में सार्वजनिक प्राधिकार घोषित कर दिया गया था।

कहा गया था कि राजनीतिक दल भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने जानकारी नहीं दी। जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि यदि जानकारी नहीं दी जाती है तो 250 रूपए प्रति दिन का जुर्माना उस दिन तक देना होता है जिस दिन तक सूचना दी जाती है। 

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