केंद्र का आदेश, कैजुअल कर्मचारियों की भर्ती पर लगाए रोक
केंद्र का आदेश, कैजुअल कर्मचारियों की भर्ती पर लगाए रोक
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वो मंत्रालय में कैजुअल कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाए वरना उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए काम व उत्पादकता का मूल्यांकन करने को कहा गया है, ताकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किए गए काम को उनके हवाले किया जा सके। यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्यों कि दिहाड़ी श्रमिकों के काम को लेकर कड़े दिशा-निर्देशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालय सरकारी नीतियों के खिलाफ नियमित प्रकृति के काम के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से काम लेते हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी सरकारी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश दिया है कि जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यदि कोताही बरती जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित व त्वरित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपने पुराने निर्देश का जिक्र करते हुए विभाग ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर विभाग नियमित काम के लिए कर्मचारियों को लेकर नियमों की समीक्षा कर सकता है और उसे संशोधित करने के लिए कदम उठा सकता है। केंद्र सरकार ने दैनिक कर्मचारियों को एक सप्ताह का पेड लीव देने की भी सिफारिश की है।

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