हिन्दू से मुसलामान बनने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ- केंद्र सरकार
हिन्दू से मुसलामान बनने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ- केंद्र सरकार
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नई दिल्ली: जहां एक तरफ पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) ने विद्रोह खड़ा कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर केन्द्र एक से बढ़कर एक नियम कानून बनते जा रहे हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर के हिन्दू से मुसलमान बने हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकेगा.

गौरतलब है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफ़नामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफ़नामे में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनने वाले व्यक्ति को हिन्दू धर्म में विभिन्न जातियों को मिलने वाला आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता.

इसके साथ ही ये याचिका शीर्ष अदालत में हिंदू से मुसलमान बने मोहम्मद सादिक ने दाखिल की है, जो पहले मुकेश कुमार था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय ने कहा कि इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाए, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म में छुआछूत जैसी कुरूतियां नहीं थीं, जिनकी देखते हुए आरक्षण का फायदा हिन्दू धर्म कि विभिन्न जातियों को मुहैया कराया गया.

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