अब उत्पाद के भ्रामक दावों के लिए सेलिब्रिटी होंगे जिम्मेदार
अब उत्पाद के भ्रामक दावों के लिए सेलिब्रिटी होंगे जिम्मेदार
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नई दिल्ली : शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी को ही उत्पाद के भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। पासवान ने कहा कि इस कानून को संसद के मानसून सत्र में सदन में लाया जाएगा।

इसमें प्रतिष्ठित हस्तियों पर भ्रामक विज्ञापन करने के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। मंत्री द्वारा दिया गया यह बयान व्यापारियों के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) की मांग पर आया है। जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ब्रांड एम्बेसेडर को लाया जाए

क्योंकि उपभोक्ता अक्सर गुणवत्ता के बजाय विज्ञापनों में हस्तियों द्वारा किए जाने वाले दावे के भ्रम में फंस जाते हैं। पासवान को लिखे पत्र में सीएआईटी ने मांग की थी कि विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। जिसमें ब्रांड एंबेसडर के लिए दायित्व भी तय किए जाए। खाद्द मंत्री ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड को हटाने से भी करीबन 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

पासवान ने कहा कि हमारे मंत्रालय ने 1.62 लाख फर्जी राशन कार्डो का पता लगाया है। ऐसा तब संभव हुआ जब राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा गया। आगे उन्होने कहा कि बिहार सहित कुछ अन्य राज्यों ने आधार के साथ राशन कार्ड को संबद्ध करने का काम पूरा नहीं किया है। बिहार में यह काम शून्य प्रतिशत है। अधिकतम फर्जी राशन कार्ड बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति समान है।

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