CBI करेगी 'बीरभूम हिंसा' की जांच, कोलकाता HC का आदेश, फोरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
CBI करेगी 'बीरभूम हिंसा' की जांच, कोलकाता HC का आदेश, फोरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
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कोलकाता: बीरभूम हिंसा और आगजनी मामले की जांच अब CBI करेगी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता के क़त्ल के बाद हिंसा भड़क गई थी. यहां कई घरों में आग लगा दी गई थी. आग से जलकर 2 बच्चों सहित 8 लोगों की जान चली गई थी. इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब तक 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है.

बीरभूम हिंसा में कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. उच्च न्यायालय ने पहले खुद CBI जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था कि जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच SIT या फिर CBI से कराई जाए. यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है. उधर, बीरभूम हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों को जिंदा जलाने से पहले उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था. बता दें कि मृतकों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे.

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