NRC लिस्ट के दोबारा सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम सरकार, कहा- अवैध बांग्लादेशी मुक्त NRC चाहते हैं
NRC लिस्ट के दोबारा सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम सरकार, कहा- अवैध बांग्लादेशी मुक्त NRC चाहते हैं
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गुवाहाटी: असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा (Atul Bora) ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के दोबारा सत्यापन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है. बोरा ने कहा कि, ‘ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और अन्य स्वदेशी संगठनों के साथ हुई मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया था. हम NRC की उस लिस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, जो अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी. अब हमने दोबारा सत्यापन की मांग करके शीर्ष अदालत में जाने का फैसला लिया है.’ उन्होंने आगे कहा कि असम सरकार और AASU नेतृत्व के बीच असम समझौते के कार्यान्वयन को लेकर एक मीटिंग हुई।

दूसरी तरफ AASU के सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि कई अवैध बांग्लादेशी लोगों के नाम NRC की अंतिम फेहरिस्त में शामिल थे और हम एक अवैध बांग्लादेशी मुक्त NRC चाहते हैं. उन्होंने कहा कि, ‘इसलिए हम चाहते हैं कि NRC लिस्ट का दोबारा सत्यापन किया जाए. हम पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुके हैं. हम केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें भी सही NRC के लिए शीर्ष अदालत का रुख करना चाहिए.’ इससे पहले गत वर्ष 2020 में असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के राज्य समन्वयक हितेश देव सरमा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सामने एक शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि NRC सूची जो 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुई थी, वह NRC की एक पूरक सूची थी और 4795 अपात्र व्यक्तियों के नाम लिस्ट में शामिल थे. अभी हाल ही में चार मार्च को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को NRC का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई बायोमीट्रिक जानकारी जारी करने का निर्देश देने से संबंधी रिट याचिका को मंजूर कर लिया.

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2018 में निर्देश दिया था कि 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित NRC की सूची के ड्राफ्ट से बाहर रहने वालों के लिए दावा सुनवाई के दौरान अपना बायोमीट्रिक जमा करना अनिवार्य है. कुल 27.43 लाख लोगों ने अपने बायोमीट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, मगर 19 लाख लोगों ने अंतिम सूची में अपना नाम नहीं पाया.

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