TMC नेता अनारुल हुसैन ने दिया आदेश और जिन्दा जला दिए गए 10 बेकसूर
TMC नेता अनारुल हुसैन ने दिया आदेश और जिन्दा जला दिए गए 10 बेकसूर
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कोलकता: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भड़की हिंसा के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को बीरभूम जिले की रामपुरहाट अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें CBI ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के रामपुरहाट कम्युनिटी ब्लॉक-1 इकाई के पूर्व प्रमुख अनारुल हुसैन (Anarul Hossain) ने ही क़त्ल करने का आदेश दिया था। इसके बाद 21 मार्च 2022 को  बोगतुई गाँव में 10 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और पुलिस को भी इससे दूर रखा गया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CBI ने 1192 पन्नों की चार्जशीट में इसका पूरा उल्लेख किया है। ये चार्जशीट चश्मदीद गवाहों, CCTV फुटेज और रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जल कर मरने वाली दो महिलाओं के बयानों के आधार पर तैयार की गई है। इस मामले में TMC नेता अनारूल हुसैन को 24 मार्च 2022 को अरेस्ट किया गया था, जो कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। CBI ने उसे हिरासत में लेने से पहले उस पर हत्या, आगजनी, घातक हथियारों से दंगा करने और आपराधिक साजिश का इल्जाम लगाया गया था।

21 मार्च 2022 की 8:20 बजे NH-114A पर बोगटुई चौराहे पर भीषण बमबारी हुई थी, जिसमें TMC समर्थित बरशाल ग्राम पंचायत के उप प्रधान भादू शेख की जान चली गई थी। आरोपपत्र के अनुसार, बदला लेने के लिए अनारुल हुसैन ने यह हमला करने का आदेश दिया था। CBI ने दो अलग-अलग अपराधों में आरोप तय किए हैं, मगर CBI ने ये भी रेखांकित किया कि दोनों घटनाएँ आपस में संबंधित हैं। भादू शेख हत्याकांड में चार लोग आरोपित हैं, जबकि शेख की हत्या के बाद भड़की हिंसा में अनारुल हुसैन सहित 18 अन्य लोग आरोपित बनाए गए हैं।

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