दिल्ली HC ने पुलिस को कहा- एक मामले में पांच FIR नहीं कर सकते है दर्ज...
दिल्ली HC ने पुलिस को कहा- एक मामले में पांच FIR नहीं कर सकते है दर्ज...
Share:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि पुलिस एक ही घटना के लिए पांच प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती है और उनमें से चार को पिछले साल पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों के दौरान एक परिसर में लूटपाट और आग लगाने के कथित अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक ही घटना के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनों के विपरीत है। 

वही एक प्राथमिकी को बरकरार रखते हुए, उसने पिछले साल मार्च में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज चार अन्य को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि घटनाएं अलग थीं या अपराध अलग थे। जैसा कि पहले कहा गया है, संबंधित प्राथमिकी में दायर आरोपपत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि वे कमोबेश एक जैसे हैं और आरोपी भी एक जैसे हैं। 

हालांकि, अगर आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री मिली है तो उसे प्राथमिकी में दर्ज किया जा सकता है। अधिवक्ता तारा नरूला ने तर्क दिया कि सभी प्राथमिकी एक ही आवासीय इकाई के संबंध में हैं और विभिन्न परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई हैं और यहां तक ​​कि एक ही फायर ब्रिगेड ट्रक भी आग बुझाने के लिए आया था।

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद आया परिवार का बयान, कही ये बड़ी बात

कोरोना! पिछले 24 घंटों में नागालैंड और मेघालय से सामने आए इतने संक्रमित मामले

रिकॉर्ड GDP ग्रोथ, शानदार GST कलेक्शन, फिर भी अगस्त में गई 16 लाख लोगों की नौकरियां

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -