बीएसएनएल के एजीएम की हत्या करने वाली महिला को मिली उम्र कैद की सजा
बीएसएनएल के एजीएम की हत्या करने वाली महिला को मिली उम्र कैद की सजा
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सोलनः बीएसएनएल के एजीएम सुशील कुमार की हत्या के मामले में आशा देवी पर सजा का फैंसला सुना दिया गया है। सोलन में बहुचर्चित बीएसएनएल के एजीएम सुशील कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने आशा देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

आशा देवी को उम्र कैद के अलावा सत्र न्यायाधीश जसवंस सिंह की अदालत ने जुर्माना भी किया है। जिला न्यायवादी एनएल सेन ने बताया कि आशा देवी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जांच में पुलिस को यह भी खुलासा हुआ कि सुशील व आशा के एक.दूसरे से अवैध संबंध थे और उससे तंग आकर आशा ने उसकी हत्या कर डाली। मामले में 35 गवाहों के बयान पर अदालत ने आशा देवी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

यह पूरा मामला जुलाई, 2012 को सामने आया था। जब सुशील कुमार का शव उसी के वाहन के अंदर बीएसएनएल कार्यालय के नजदीक मिला था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कई पहलुओं से की और सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर मामले में आशा देवी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि आशा देवी ने सुशील की हत्या की और उसका मोबाइल व घटना के दौरान अपने कपड़े कराड़ाघाट के जंगलों में जला डाले।

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