भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2 दिसंबर तक गिरफ़्तारी पर रोक
भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2 दिसंबर तक गिरफ़्तारी पर रोक
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मुंबई: बांबे उच्च न्यायालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को शुक्रवार को गिरफ्तारी से 2 दिसंबर तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है. उन्हें यह राहत भीमा कोरेगांव हिंसा प्रकरण में दी गई है. अदालत के जज पीडी नाइक ने नवलखा की अंतरिम जमानक याचिका पर सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए टाल दी है. इसी प्रकार की एक और याचिका इस मामले के एक अन्य आरोपी आनंद तेलतुमड़े ने भी दाखिल की है.

पुणे पुलिस ने नवलखा, तेलतुंमड़े और कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भीरा  कोरेगांव में एक जनवरी 2018 को भड़की हिंसा में के आरोप में मामला दर्ज किया था. पुलिस ने इन लोगों पर इल्जाम लगाया है कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक्टिव मेंबर हैं. आज बांबे उच्च न्यायालय के जस्टिस नाइक ने कहा कि, '' याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से 2 दिसबंर तक के लिए राहत दी जाती है.''

बेंच ने इस बात का संज्ञान लिया कि नवलखा को ऐसी ही राहत उन्हें अगस्त 2018 में उस वक़्त मिली थी, जब उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को ख़ारिज करने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली थी. उनके वकील युग चौधरी ने आज जज नाइक को बताया कि नवलखा को गिरफ्तारी से गत वर्ष से ही राहत मिली हुई है. इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की. यदि उन्हें फिर राहत दी जाती है, तो वो वैसा ही करेंगे.

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