Sep 21 2015 09:44 PM
मुंबई. खबर है की बीफ बैन पर अस्थाई रूप से रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई व और भी दूसरे शहरों में लगे बीफ बेन को हटाने से मना कर दिया है. इसके लिए अदालत में बकरीद पर तीन दिन तक बीफ पर लगा बैन हटाने की मांग की गई थी, की इस याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया व अपने बयान में कहा की यह मामला वैधानिक है.
इसका राज्य सरकार ही निर्णय लेगी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बीफ बेन पर पुनः गेंद सरकार के हिस्से में चली गई है. बता दे की महाराष्ट्र में मार्च के महीने में बीफ बैन का आदेश जारी होने के साथ ही बैलों व उनके बछड़ों के स्लॉटरहाउस पर बैन लगा दिया गया था.
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