भगोड़े मेहुल चोकसी को मिली राहत, विशेष अदालत ने कही ये बात
भगोड़े मेहुल चोकसी को मिली राहत, विशेष अदालत ने कही ये बात
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बॉम्बे हाईकोर्ट से भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को थोड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर सकता है लेकिन चोकसी को अगले चार हफ्तों तक आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) घोषित करने संबंधी अंतिम आदेश न पारित करे. एफईओ घोषित होने के बाद जांच एजेंसी को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाता है.

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मंगलवार को न्यायाधीश एएम बदर ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विशेष अदलात को यह निर्देश दिए. निचली  अदलात में चल रही कार्रवाई के खिलाफ चोकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट चार सप्ताह बाद इस पर सुनवाई करेगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोपी चोकसी इस समय एंटीगुआ में है. उसने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि खराब स्वास्थ्य के चलते वह भारत नहीं लौट सकता. उसने दावा किया कि बाइपास सर्जरी के लिए वह देश से बाहर गया था न कि सुनवाई से बचने के लिए। स्वस्थ होते ही वह भारत लौट आएगा. 

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