लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, अजित पवार को मिला NCP का नाम और सिंबल
लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, अजित पवार को मिला NCP का नाम और सिंबल
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मुंबई: NCP शरद पवार की रहेगी या अजित पवार की, मंगलवार को इसको लेकर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया। चाचा एवं भतीजे के झगडे में बाजी भतीजे के हाथ लगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अजित पवार गुट वाली NCP ही असली NCP है। 6 महीने से ज्यादा वक़्त तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के पश्चात्, चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विवाद का निपटारा किया तथा अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का नाम एवं चिह्न मिला।

वहीं, चुनाव आयोग ने शरद पवार को अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने एवं आयोग को 3 प्राथमिकताएं देने का एक बार का विकल्प प्रदान किया है। रियायत का इस्तेमाल 7 फरवरी, 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है। गौरतलब है पिछले वर्ष जुलाई में NCP में बगावत हुई थी जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार कई विधायकों के साथ NDA में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने बीजेपी एवं शिंदे गुट की शिवसेना सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद संभाल लिया था। उनके साथ NCP के कद्दावर नेताओं छगन भुजबल एवं प्रफुल्ल पटेल भी चले गए थे। फिर शरद पवार अलग-थलग पड़ गए थे। हालांकि शरद पवार का दावा था कि वह ही असली NCP हैं। वहीं, पार्टी के 53 में से 30 विधायकों को साथ लेकर अजित पवार स्वयं को असली NCP बता रहे थे।

चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद NCP प्रमुख एवं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहाकि चुनाव आयोग ने हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात् हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। हम इसका विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। वहीं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहाकि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव चिह्न महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि कल इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। इसमें हमें कुछ कहना नहीं है। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं।

वहीं, विपक्ष ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। NCP के नाम एवं चुनाव चिह्न के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। एक शख्स जिस पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, आज वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं...यह संविधान की अनुसूची 10 की भावना के खिलाफ है।

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