रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक लोक अभियोजक
रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक लोक अभियोजक
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आणंद जिले के पेटलावद कस्बे में सेशन कोर्ट में कार्यरत एक सहायक लोक अभियोजक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को रिश्वत लेते रंगे हुए पकड़ा। ब्यूरो ने इस मामले में शिकायतकर्ता से नोक-झोंक मिलने के बाद जाल बिछाया था और सहायक लोक अभियोजक को रिश्वत के रूप में 35,000 रुपये नकद स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी सहायक लोक अभियोजक याग्नेश ठाकर ने अनाम शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का मुकदमा छोड़ने के लिए पैसे की मांग की थी।

केस डिटेल्स के मुताबिक, 2017 में पेटलावद थाने में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई पेटलावद सेशन कोर्ट में हुई, जिसने 13 जनवरी, 2021 को दिए गए आदेश में उन्हें बरी कर दिया। एसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता अपनी पत्नी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज कराए गए अत्याचार के मामले में शामिल था। एसीबी की विज्ञप्ति के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ 2017 में पेटलावद टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रिहाई ने कहा, मामले की अंतिम सुनवाई में पेटलावद सेशन कोर्ट ने उन्हें 13 जनवरी को बरी कर दिया।

अधिकारी ने कहा, ठाकर ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से उच्च न्यायालय में सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं देने और शिकायतकर्ता के बारे में 'अनुकूल राय' देने के लिए 80 बाजार रुपये की मांग की थी। उन्होंने कहा, शिकायतकर्ता को पहले से 40 हजार रुपये और शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं करने के बारे में अपना रुख साफ कर दिया।

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