NRC : सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा-जिन बच्चों के माता या पिता को फाइनल एनआरसी में....
NRC : सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा-जिन बच्चों के माता या पिता को फाइनल एनआरसी में....
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भारत में बीते काफी समय से नागरिक संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर सरकार और विपक्ष में विवाद चल रहा है. इसी बीच सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन बच्चों के माता या पिता को फाइनल एनआरसी में नागरिकता मिली है उनके बच्चे उनसे अलग करके असम में डिटेंसन सेंटर नहीं भेजे जाएंगे. कोर्ट ने वेणुगोपाल का बयान आदेश में दर्ज करते हुए ऐसे बच्चों को एनआरसी से बाहर करने का आरोप लगाने वाली अर्जी पर सरकार से जवाब मांगा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने असम एनआरसी मामले में सुनवाई के दौरान दिये है. इससे पहले अर्जीकर्ता की वकील अपर्णा भट्ट ने आरोप लगाया कि कुल 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता को फाइनल एनआरसी में शामिल किया गया है, लेकिन उनके बच्चों को उससे बाहर कर दिया गया है.

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इस मामले को लेकर भट्ट ने आशंका जताई की उन बच्चों को माता-पिता से अलग करके असम में डिटेंसन सेंटर भेजा जा सकता है. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जब तक इस अर्जी पर निर्णय लंबित है तब तक ऐसे किसी भी बच्चे को माता पिता से अलग करके डिटेंसन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जिनके माता पिता को एनआरसी के जरिए नागरिकता मिली हुई है। कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में मामले में जवाब देने को कहा है। इस मामले में चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

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