आधार से वोटर कार्ड जोड़ने का विरोध कर रहे ओवैसी, जानिए क्या कहता है ये बिल ?
आधार से वोटर कार्ड जोड़ने का विरोध कर रहे ओवैसी, जानिए क्या कहता है ये बिल ?
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की योजना बनाई है, जिसपर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है. ओवैसी ने इसे नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जोड़ा है. हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नोटिस देते हुए नए इलेक्शन लॉ (संशोधन) बिल 2021 का विरोध किया है. बता दें कि यह विधेयक आज लोकसभा में पेश होने वाला है.

New Election Laws (Amendment), Bill 2021 के अनुसार, इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि इससे दो वोटर आईडी कार्ड रखने जैसी धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी. AIMIM चीफ ने अपने पत्र में लिखा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के कई नुकसान हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और निजता को खतरा है. ओवैसी ने दावा किया है कि इससे सरकारों को लोगों को दबाने, मताधिकार से वंचित करने और पक्षपात करने के अधिकार मिल जाएंगे. यह भी दावा किया गया है कि इससे सीक्रेट बैलेट, फ्री और फेयर इलेक्शन में बाधा पैदा होगी.

ओवैसी ने इस बिल को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ करार दिया है. उन्होंने लिखा कि यह बिल शीर्ष अदालत के फैसले (पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ) का उल्लंघन करता है. ओवैसी ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसा करना निजता के मौलिक अधिकार को जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, उसका उल्लंघन है.

नए इलेक्शन लॉ (संशोधन) बिल 2021 से क्या होगा ?

इस बिल में फर्जी मतदान और मतदाता सूची में दोहराव को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रावधान है. इसके साथ ही मतदाता सूची में भी वर्ष में 4 बार नाम दर्ज करवाने का प्रावधान है. इस विधेयक में सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को 'जेंडर न्यूट्रल' भी बनाया जाएगा. इससे महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर में शामिल हो जाएंगे. अभी तक ऐसा नहीं था. उदाहरण के तौर पर, किसी पुरुष फौजी की पत्नी सर्विस वोटर के तहत अपना पंजीकरण करवा सकती थी, किन्तु महिला फौजी का पति ऐसा नहीं कर सकता था. अगर यह कानून बन जाता है, तो अब महिला फौजियों के पति भी सर्विस वोटर में शामिल हो सकेंगे. 

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