कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर आरिफ मोहम्मद का बड़ा बयान, बोले- क़ुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र, लेकिन ...
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर आरिफ मोहम्मद का बड़ा बयान, बोले- क़ुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र, लेकिन ...
Share:

कोच्ची: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को सूबे के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं है और स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म के रूप में 'उचित प्रतिबंध' पर आपत्ति नहीं कर सकते। कोर्ट ने राज्य द्वारा 5 फरवरी को जारी किए गए आदेश को बरकरार रखा और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में अब केरल के गवर्नर और इस्लामिक स्कॉलर  आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। केरल के गवर्नर ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हिजाब को इस्लाम में 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' नहीं कहा गया है और इसीलिए फैसले देते वक़्त अदालत का काम आसान हो गया। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि, 'इस्लाम स्वयं यह परिभाषित करता है कि धार्मिक प्रथा के लिए क्या जरूरी है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र आता है, मगर ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं।' उन्होंने कहा कि, 'हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और इन युवा लड़कियों को अपने, समाज और देश के लिए बेहतर करने में सहायता करनी चाहिए।'

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले पर बिगड़े कांग्रेस MLA के बोल, कह डाली ये बड़ी बात

'हिजाब' के लिए पढ़ाई छोड़ी, हाई कोर्ट का फैसला आते ही परीक्षाएं छोड़कर चली गईं मुस्लिम छात्राएं '

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -