सुप्रीम कोर्ट ने जादू-टोना से धर्मांतरण करने वाली याचिका को किया खारिज, कहा- ‘कोई भी व्यक्ति चुन सकता है अपना धर्म’
सुप्रीम कोर्ट ने जादू-टोना से धर्मांतरण करने वाली याचिका को किया खारिज, कहा- ‘कोई भी व्यक्ति चुन सकता है अपना धर्म’
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अंधविश्वास, प्रलोभन, जादू-टोना तथा वित्तीय लाभ के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए आदेश देने की मांग वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खरिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं दिखी जिससे 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी शख्स अपना धर्म नहीं चुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। साथ-साथ केंद्र सरकार के पास अपना पक्ष रखने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा नेता तथा अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दर्ज की थी। 

वही याचिका में बताया गया कि जबरदस्ती से धर्मांतरण किया जाना ना सिर्फ अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन है बल्कि यह संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। याचिका में धर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए एक समिति नियुक्त कर धर्म परिवर्तन कानून बनाने की आशंका का पता लगाने के लिए आदेश देने की मांग की थी।

लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना समाज की कुरीतियों में से एक: याचिका में बताया गया है कि अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि केंद्र तथा प्रदेश जादू-टोना, अंधविश्वास तथा छल से धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने में असफल रहे हैं, जबकि अनुच्छेद 51 ए के तहत इस पर प्रतिबंध लगाना उनका दायित्व है। याचिका में बताया गया है कि प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाना समाज की कुरीतियों में से एक है जिसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। याचिका में बताया गया है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए केंद्र एक कानून बना सकता है, जिसमें तीन वर्ष की न्यूनतम सजा का प्रवधान हो, जिसे 10 वर्ष की सजा तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

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