आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोकी बलात्कार और हत्या के 7 दोषियों की फांसी ?
आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोकी बलात्कार और हत्या के 7 दोषियों की फांसी ?
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने रोहतक में वर्ष 2015 में एक अक्षम नेपाली महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 7 आरोपियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों द्वारा दाखिल की गई उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है. 

हरियाणा की रोहतक ज़िला सत्र न्यायालय ने मानसिक रूप से अक्षम नेपाली महिला के साथ 1 फ़रवरी 2015 में सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोप में 7 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, इसके बाद इस वर्ष 20 मार्च को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुजरिमों की अपील खारिज कर दी थी और उनकी फांसी की सजा कायम रखते हुए उन पर सेशन कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की रक़म को 1.75 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया था. अदालत ने इसे बेहद संगीन अपराध बताया था. 

यह वारदात रोहतक ज़िले के गड्डी खेरा गांव में की थी. इस मामले में दोषियों ने पीड़िता के साथ नारकीय वर्ताव किया था और सामूहिक दुष्कर्म के बाद पत्थरों से मार मार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 22 वर्ष का सोमबीर आठवां मुलज़िम था, जो फ़रार चल रहा था. जिसने दिल्ली के बवाना इलाक़े में ख़ुदकुशी कर ली थी. इस घटना के विरोध में रोहतक में लोग सड़कों पर आ गए थे और अपराधियों को गिरफ़्तार कर फांसी पर लटकाने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और जुलूस निकाले थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई तक के लिए इन दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है, इस दिन अपील पर सुनवाई के बाद अंतिम फ़ैसला सुनाया जाएगा. 

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