कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ करें कार्रवाई: बॉम्बे HC
कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ करें कार्रवाई: बॉम्बे HC
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अदालत ने मंगलवार को राज्य से ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'ब्रेक द चेन' ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। एचसी ने खुदरा व्यापारियों के लिए प्रस्तावित राहतों को भी जानना चाहा। जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस माधव जे जामदार की अवकाश पीठ ने फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। 

अधिवक्ता दीपेश सिरोया द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें पिछले साल मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन अवधि के लिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा देय संपत्ति कर, नवीनीकरण शुल्क और लाइसेंस शुल्क की छूट की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन जैसी स्थितियों के दौरान, गैर-जरूरी वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान, वित्तीय अस्थिरता और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन के अधिवक्ता जमशेद मिस्त्री ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि महामारी के दौरान लाइसेंसधारी फेरीवालों और अन्य को प्रोत्साहन दिया गया था, खुदरा व्यापारियों के लिए किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई थी। 

फेडरेशन ने यह भी कहा कि 13 अप्रैल को 'ब्रेक द चेन' आदेश केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और प्रावधान के लिए जारी किया गया था। लेकिन ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ता गैर-जरूरी सामान और सेवाएं बेचकर निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। एचसी ने कहा कि राज्य, यदि कोई उल्लंघन पाता है, तो दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है। व्ही कोर्ट ने राज्य और बीएमसी को याचिका के जवाब में दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।

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