नई दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के अनुसार अब आप प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक महीने में अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकते हो. इसके लिए खाताधारक का केवाईसी अकाउंट होल्डर्स होना जरुरी है. यानि कि केवाईसी अकाउंट होल्डर्स महीने में अधिकतम 10000 रुपये निकल सकता है, जबकि गैर केवाईसी अकाउंट होल्डर्स 5000 रुपये ही निकाल सकेगा.
हालाँकि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर खाताधारक को अधिक पैसों की आवश्यकता है तो वह ब्रांच मैनेजर की अनुमति से 10,000 रुपए से अधिक निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए ब्रांच मैनेजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि अकाउंट होल्डर को वास्तव में अधिक पैसे की आवश्यकता है.
बता दे कि RBI ने यह फैसला किसानों और ग्रामीण खाताधारकों के अकाउंट की सुरक्षा और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए किया है.