नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अगले साल से शहरी क्षेत्रों में 9 बजे तक और ग्रामीण इलाकों में शाम 6 बजे के बाद से कोई भी ATM वापिस नहीं भरा जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा है कि दो सुरक्षाकर्मियों के नोटों की सुरक्षा के लिए तैनात होने के बाद भी उक्त समय के बाद कैशलेस ATM वापिस नहीं भरे जाएंगे.
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गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये सीमा शाम 4 बजे तक ही होगी. साथ ही निजी एजेंसियों को दिन के पहले भाग में बैंकों से धन इकट्ठा करना होगा, साथ ही गृह मंत्रालय ने बख्तरबंद गाड़ियों में ही नोटों का परिवहन करने के निर्देश दिए हैं. एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि नकदी वैन, नकदी एटीएम धोखाधड़ी और अन्य आंतरिक धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के चलते 8 फरवरी, 2019 से नई मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) लागू हो जाएगी.
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आपको बता दें कि देश में लगभग 8000 कैश वैन घूमती है, जो प्राइवेट एजेंसीज द्वारा संचालित की जाती है, इन वैनों में रोज़ाना के 15 हज़ार करोड़ रुपयों का परिवहन होता है, इसी की सुरक्षा के मद्देनज़र गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है.
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