हाई कोर्ट ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई
हाई कोर्ट ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई
Share:

नई दिल्ली : बुधवार का दिन आम आदमी पार्टी के थोड़ी राहत लेकर आया.जब पार्टी के विधायकों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश की याचिका में आप विधायकों के वकील ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला देकर कहा हमारा पक्ष नहीं सुना गया .है . इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं करे. चुनाव आयोग से 6 फरवरी तक जवाब माँगा गया है. अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

बता दें कि आप विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति और चुनाव आयोग ने अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए इन विधायकों की संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को लाभ का पद माना गया. उन्होंने दावा किया कि उनकी अयोग्यता के संबंध में उन्हें उनका पक्ष सुने जाने के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से वंचित रखा गया. 

इन याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ के समक्ष हुई ,जिसमें पांच विधायकों की ओर से अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने कहा कि चुनाव आयोग के निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत, अधिकारातीत, शुरूआत से ही शून्य हैं और लोकतंत्र के बुनियादी ताने बाने पर हमला है .इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया.अब सोमवार को सुनवाई होगी .

यह भी देखें

AAP के विधायकों की किस्मत का फैसला आज

लाभ के पद मामले में अब हरियाणा के चार विधायक घिरे

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -