इलाहाबाद कोर्ट ने दी 63 बच्चों की मौत के आरोपी डॉ कफील को जमानत
इलाहाबाद कोर्ट ने दी 63 बच्चों की मौत के आरोपी डॉ कफील को जमानत
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गत वर्ष गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कुल 63 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी. इस मामले में डॉक्टर कफील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. वहीं अब हालिया जानकारी के मुताबिक़, इन 63 बच्चों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को जमानत दे दी हैं. इस बड़े मामले में उस समय प्रदेश की योगी सरकार को भी काफी बड़ा झटका लगा था. उस समय योगी सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. 

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अस्पताल के बच्चा विभाग के एचओडी डॉक्टर कफील को आरोपी माना था. इसके बाद डॉक्टर कफील जेल में ही बंद था. लेकिन हाल ही में आज उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी हैं. 

गौरतलब है कि इस जमानत याचिका से पूर्व भी डॉ कफील जामनत के लिए निचली अदालत में अर्जी लगा चुका था, लेकिन तब उसे निचली अदालत ने जमानत नहीं दी थी. जानकारी के लिए बता दे कि गत वर्ष गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत हो गई थी. जिसमे अस्पताल के डॉक्टर कफील को आरोपी बनाया गया था. गत वर्ष सितम्बर 2017 से वह अभी तक जेल में ही थे. आरोपी डॉक्टर पर 120 बी, 409, 308 समेत कई अन्य धारा में केस दर्ज है. 

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