Feb 28 2017 05:39 AM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 754 डेंटल छात्रों को सोमवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा इन सभी डेंटल छात्रों को एडमिशन नहीं देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर के फैसले पर रोक लगाते हुए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार से इस मामले में अगली सुनवाई को अपना पक्ष रखने का भी आदेश दिया है।
हाई कोर्ट जबलपुर ने 16 अगस्त 2016 के अपने फैसले में इन 754 डेंटल स्टूडेंट्स को 2015-16 के सत्र में एडमिशन देने से इस आधार पर रोक लगा दी थी कि इन छात्रों द्वारा कॉमन एंट्रेंस एक्जाम में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए गए अपने फैसले में आगे कहा है कि इन स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इन सभी 754 स्टूडेंट्स को डेंटल कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला दिया जा सके।
और पढ़े-
बीसीसआई ने राज्य संघों को भेजा पत्र
जब अदालत ने लड़की की कस्टडी पिता को दी
SC के निर्णय से 10 हजार कर्मचारियों का हो सकता है डिमोशन
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED