2011 के हत्या के एक मामलें में, 2 लोगो को उम्रकैद
2011 के हत्या के एक मामलें में, 2 लोगो को उम्रकैद
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एक महिला की अंधी हत्या के आरोप में अदालत नें 2 लोगो को उम्रकैद की सजा ही सुनाई हैं और साथ 50-50 हजार का जुर्माना लगाया हैं मामला 2011 का है जहाँ हथैनी निवासी एक महिला की हत्या कर दी गई थी जिसका फैसला सुनाते हुए अदालन ने दो लोगो को उम्रकैद दी तो वही दो लोगो को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया. 

घटना के वक़्त मृत राधादेवी 3 अक्टूबर 2011 को दोपहर 12-1 बजे खेत से आई थी. और घर के बाकि सदस्य खेत में ही काम कर रहे थे. और राधादेवी घर में अकेली थी तभी मौका पाकर आरोपियों नें धारदार हथियार से राधादेवी की हत्या कर दी. जिसकी रिपोर्ट हथैनी निवासी सुरेश चंद शर्मा पुत्र लच्छीराम ने 3 अक्टूबर 2011 को चिकसाना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसने शक के आधार पर कुंजो हेतन नामक व्यक्ति का नाम भी लिखवाया था.

पुलिस नें मामलें की जांच की और शक के आधार पर लिखवाए गए कुंजो हेतन को दोषी नहीं मानते हुए पुलिस नें उसी गांव के धर्मेंद्र पुत्र ओमी जाट लच्छी उर्फ लक्ष्मण सिंह पुत्र चंदन सिंह जाट के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. 

बाद में पुलिस नें हेतन को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हत्या के मामले में धर्मेंद्र लच्छी को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड दिया. अदालत के अनुसार ये पैसे मृतका महिला के पति को दिए जायेंगे. वही अदालत नें सूत्रों के आभाव की वजह से हेतन को बरी कर दिया हैं. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 35 गवाह 51 दस्तावेज पेश किए गए.  

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